अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन प्राप्त करते हैं तो आपको सरकार की ओर से होम लोन सब्सिडी दी जाती है।
जिससे आपको लोन की रकम चुकाने में कुछ हद तक मदद मिलती है, किंतु क्या आपको पता है कि होम लोन सब्सिडी सभी लोगों को नहीं दी जाती है, जो लोग इसके लिए योग्य होते हैं।
उन्हें ही होम लोन सब्सिडी प्रदान की जाती है तो आइए जानते हैं कि होम लोन सब्सिडी एलिजिबिलिटी क्या है? हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि हमें होम लोन सब्सिडी मिल सकती है?

होम लोन सब्सिडी क्या होता है?
आज हम जानेंगे -
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसका उद्देश्य लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
इसके जरिए अपना खुद का घर बनाने,खरीदने, रेनोवेट कराने या किसी भी तरह का विस्तार करने के लिए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, इसे ही हम होम लोन सब्सिडी कहते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी के लिए आवाज को प्राप्त कर आना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए शुरू की गई योजना है।
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के होम लोन सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका योग्य होना अनिवार्य है तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए?
होम लोन सब्सिडी एलिजिबिलिटी (Home Loan Subsidy Eligibility)
प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलने वाले होम लोन सब्सिडी के लिए एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार है-
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह, मध्य आय समूह- I और मध्य आय समूह-II वर्ग के लोग होम लोन सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
- निम्न आय वर्ग (LIG)
- मध्यम आय समूह -I (MIG -I)
- मध्यम आय समूह-II (MIG -II)
Economic Section | Family Annual Income | Maximum Corporate Area |
EWS | ₹300000 तक | 30 sq.m |
LIG | 300000 से ₹600000 तक | 60 sq.m |
MIG -I | 600000 से ₹1200000 तक | 160 sq.m |
MIG -II | 1200000 से ₹1800000 तक | 200 sq.m |
- अगर आप की वार्षिक आय स्थिर है तो आपको एक अच्छे खासे होम लोन सब्सिडी की राशि मिलने की संभावना होती है।
- होम लोन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपका किसी भी वित्त संगठन और बैंक में खाता होना चाहिए।
क्योंकि सब्सिडी आवास वित्त संगठनों और बैंकों दोनों को प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास एवं शहरी विकास निगम दो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो यह लोन वितरण करती है।
- ऐसे नागरिक जो बाथरूम, रसोई इत्यादि सहित अतिरिक्त कमरों के स्वामित्व, नवीनीकरण और निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ले रहे हैं। वह भी होम लोन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पति-पत्नी और अविवाहित बेटियां या बेटे भी उठा सकते हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है, जिनका कोई पक्का घर ना हो।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप सभी उठा सकते हैं, जब घर आपके नाम पर हो ना की परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कमाने वाले व्यस्क सदस्य भी उठा सकते हैं, जो वैवाहिक स्थिति पर ध्यान देकर अलग परिवार के रूप में रहना चाहते हैं।
- आवेदक परिवार के पास या तो अपने नाम पर या भारत के किसी भी भाग में अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के पास पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार से किसी भी हाउसिंग स्कीम के तहत केंद्रीय सहायता का लाभ नहीं होना चाहिए।
भारत के वे सभी नागरिक जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अवश्य ही होम लोन सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त होता है। होम लोन सब्सिडी उन्हें आवास योजना के 3 से 6 माह बाद दिया जाता है।
इन पत्रिकाओं के अलावा यह अन्य आवश्यकताएं इस प्रकार है-
- केवल वैधानिक शहर, जनगणना 2011 के अनुसार और बाद में अनुसूचित शहर इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं।
- निर्माण या विस्तार जिसके लिए लोन लिया गया है, लोन राशि के पहले किस्त के डिस्टर्बमेंट की तिथि से 36 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- एलआईजी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिशन के तहत केंद्र सहायता के साथ निर्मित या प्राप्त मकान परिवार के महिला प्रमुख के नाम पर या घर के पुरुष प्रमुख और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होने चाहिए।
- अगर परिवार में कोई व्यस्त महिला सदस्य नहीं है तो घर परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है।
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और LIG (निम्न आय वर्ग) के लिए होम लोन सब्सिडी एलिजिबिलिटी
जैसा की आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर को वर्गों के लिए प्रदान की जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राप्त करने के लिए आपका पात्र होना अत्यंत आवश्यक है।
ऊपर के अंश में मैंने आपको कई सारी ऐसी पात्रता बताई, जिससे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सके। आइए अब हम मुख्य तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए होम लोन सब्सिडी एलिजिबिलिटी को जानते हैं।
- आवेदक भारत का एक गरीब नागरिक होना चाहिए।
- EWS आवेदक की वार्षिक आय ₹300000 होनी चाहिए।
- LIG आवेदक की वार्षिक आय ₹600000 होने चाहिए।
- आवेदक को सब्सिडी केवल ₹600000 तक के लोन के लिए एक ही जाती है, उसके बाद की राशि गैर सब्सिडी दरों में आती है।
- आवेदक को ब्याज सब्सिडी का लाभ 20 साल के कार्यकाल के लिए 2.67 लाख रुपए 6.5% की दर से प्रदान किए जाते है।
Type | Purpose of Loan | Household Income | Subsidy Interest | Maximum Loan Tenure | Maximum Subsidy Interest Amount | Female Ownership |
EWS & LIG | Construction/ Expansion/Purchase | EWS (3 lakh) & LIG (6 lakh) | 6.50% | 20 years | Rs 2.67 lakh | Yes |
होम लोन सब्सिडी का लाभ उठाने हेतु जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- वैद्य पते का प्रमाण पत्र
- केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ ना मिला हो
- संपत्ति का स्वामित्व परिवार की किसी महिला सदस्य के पास हो
- 2011 की जनगणना के अनुसार संपत्ति का स्थान अनुमत कस्बों और उनके आसपास के नियोजन क्षेत्रों के अंतर्गत आता हो
Conclusion
आज के इस आर्टिकल में आपने होम लोन सब्सिडी एलिजिबिलिटी के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का आर्टिकल पढ़कर होम लोन सब्सिडी से संबंधित कई विशेष बातें पता चली होगी।
अगर आपको हमारा आज का आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपना सवाल पूछ सकते हैं।
धन्यवाद
FAQ : होम लोन सब्सिडी से अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
होम लोन की सब्सिडी लगभग 3 से 4 महीने में आती है। जब आप पीएमएवई के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं तो लोन देने वाली संस्था यह जांच करती है कि आप लोन और सब्सिडी राशि को प्राप्त करने के योग्य है या नहीं।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 300000 से 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोग ले सकते हैं। आवेदक या परिवार के अन्य सदस्य के पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति होम लोन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। 6.5 फीसदी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ ₹600000 तक के लोन पर उपलब्ध कराई जाती है।
1200000 रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले लोग ₹900000 तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, वही 18 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले लोग 1200000 रुपए तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाते हैं।